cg school schorship ।। छ.ग. राज्‍य छात्रवृत्ति योजना ।। cg school dot in

 

cg scholarship 

छत्तीसगढ़
राज्‍य के स्‍कूल
cg school विभाग cg school dot in में शासन की तरफ से विद्यार्थियों जो कि निम्‍न और असहाय परिवार के अंतर्गत एवं अस्‍वच्‍छ धंधा परिवार के बच्‍चें शामिल है उनके
लिए
scholarship
अर्थात छात्रवृति की प्रावधान हैं इस पोस्‍ट में इन सारों बातों को
बाताया जा जाएगा। इस जानकारी को 
https://schoolscholarship.cg.nic.in/ से आप तक साझा किया जा रहा हैैै- 

cg school schorship ।। छ.ग. राज्‍य छात्रवृत्ति योजना ।। cg school dot in



cg scholarship योजना को पांच प्रकार से बांटा गया है-

1-राज्‍य छात्रवृत्ति

2-प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति

3-पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

4-कन्‍या साक्षरता छात्रवृत्ति

5-अस्‍वछ धंधा छात्रवृत्ति

 01-राज्‍य छात्रवृत्ति योजना –

कक्षा
का स्‍तर – वर्ग एक – कक्षा 3 से कक्षा 5

                          वर्ग दो- कक्षा 6 से कक्षा 8 तक

कक्षा 3 से कक्षा 5

 

छात्रवृत्ति की राशि

 

अनुसूचित जनजाति (st) / अनुसूचित जाति (sc) वर्ग
की छात्राओं को
  

 रूपये 500 दिया जाता है। 

  • परिवार की आय

 कोई आय सीमा नहीं (कितना भी कमाऐ)

 

 

कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए

छात्रवृत्ति की राशि-

अनुसूचित जनजाति (st) / अनुसूचित जाति (sc) वर्ग
छात्रा
को
– 800 रूपये जाता है।

अनुसूचित जनजाति (st) / अनुसूचित जाति (sc) वर्ग
छात्र
को
– 600 रूपये दिया जाता है।

  • दोनों जाति वर्गों
    के लिए अभिभावक की आय सीमा नहीं मान्‍य होगा।

अन्‍य पिछड़ा वर्ग
के छात्राओं के लिए
– 450 रूपये

  • अभिभावक इंकम टैक्‍स/
    आय कर के दायरें में न आते हों / उनके पास 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो।

अन्‍य पिछड़ा वर्ग
के छात्रों के लिए
– 300 रूपये प्रदान किया जाएगा।

  • अभिभावक इंकम टैक्‍स/
    आय कर के दायरें में न आते हों / उनके पास 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो।

 

 

02- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति

कक्षा 9वी के लिए
10 वीं के लिए

अनुसूचित जनजाति (st) / अनुसूचित जाति (sc) वर्ग
की छात्राओं को
   – रूपये 1000 दिया जाता
है।

  • अभिभावक की साल की कमाई 2 लाख से
    अधिक न हों।

अनुसूचित जनजाति (st) / अनुसूचित जाति (sc) वर्ग के
छात्र को
   – रूपये 800  

  • अभिभावक की साल की कमाई 2 लाख से
    अधिक न हों।

अनुसूचित जनजाति (st) / अनुसूचित जाति (sc) वर्ग
छात्रावासी (हॉस्‍टल)
– 4500 रूपये।

  • अभिभावक की साल की कमाई 2 लाख से
    अधिक न हों।

 

अनुसूचित जनजाति (st) / अनुसूचित जाति (sc) वर्ग
के गैर छात्रावासी
– 2250 रूपये।

  • अभिभावक की साल की कमाई 2 लाख से
    अधिक न हों।

 

 

अन्‍य पिछड़ा वर्ग
के छात्राओं के लिए
– 600 रूपये

  • अभिभावक इंकम टैक्‍स/
    आय कर के दायरें में न आते हों / उनके पास 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो।

 

अन्‍य पिछड़ा वर्ग
के छात्र के लिए
– 450 रूपये

  • अभिभावक इंकम टैक्‍स/
    आय कर के दायरें में न आते हों / उनके पास 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो।

 


03 पोस्‍ट मैस्ट्रिक

कक्षा 11वीं से
12वीं के लिए

अनुसूचित जनजाति (st) / अनुसूचित जाति (sc) वर्ग
छात्रावासी (हॉस्‍टल)
– 3800 रूपये।

  • अभिभावक की साल की कमाई 2.50 लाख से
    अधिक न हों।

 

अनुसूचित जनजाति (st) / अनुसूचित जाति (sc) वर्ग
के गैर छात्रावासी
– 2300 रूपये।

  • अभिभावक की साल की कमाई 2.50 लाख से
    अधिक न हों।

 

11 वीं अन्‍य पिछड़ा वर्ग छात्र एवं छात्रों
के लिए

छात्रावासी – छात्रा 1100

                    छात्र 1000

गैर छात्रावासी- छात्रा 600

                        छात्र 500

  • अभिभावक की साल की कमाई रू. 1लाख से अधिक
    न हो।

 

 

12वीं अन्‍य पिछड़ा वर्ग छात्र एवं छात्रों
के लिए

छात्रावासी – छात्रा 1100

                    छात्र 1000

गैर छात्रावासी- छात्रा 700

                   छात्र 550

  • अभिभावक की साल की कमाई रू. 1लाख से अधिक
    न हो।

 

04
कन्‍या साक्षरता छात्रवृत्ति योजना

केवल कक्षा 6वीं छात्राओं  हेतु

अनुसूचित जनजाति (st) / अनुसूचित जाति (sc) वर्ग/ छात्राओं
हेतु
– 500 रूपये।

  • अभिभावक की आय की कोई सीमा नहीं।

 

05-
अस्‍वच्‍छ धंधा छात्रवृत्ति योजना

1 लीं
से 2रीं कक्षा अनुसूचित जनजाति (
st) / अनुसूचित जाति (sc)
वर्ग /अन्‍य पिछड़ा वर्ग हेतु-

कक्षा 1 से कक्षा 2 के छात्रावासी–    नहीं,

 गैर छात्रावासी
–                           3000 रूपये।

कक्षा 3 से कक्षा 5 के छात्रावासी– 8000
रूपये  

 गैर छात्रावासी
–                           3000 रूपये।

  • अभिभावक की कोई आय सीमा नहीं । लेकिन
    राजस्‍व विभाग से व्‍यवसाय प्रमाण पत्र आवश्‍यक दस्‍तावेज जरूरी।

 

 

छात्रवृत्ति
से संबंधित नियम एवं जानकारी-

  • कक्षा
    9वीं एवं 10 वीं में प्रथम बार अनुतीर्ण विद्यार्थियों को राज्‍य की छात्रवृति के
    नार्म्‍स अनुसार ही
    cg schorship दिया जाएगा।
  • पोस्‍ट
    मैंट्रिक कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए राज्‍य छात्रवृत्ति योजना के अलावा स्‍थानीय
    स्‍तर के मदों से भी
     अन्‍य छात्रवृत्ति
    cg schordhip भी दिया जाएगा।
  • अस्‍वच्‍छ
    धंधा की स्‍कारसिप के विद्यार्थियों को अन्‍य छात्रवृत्ति नहीं देय होगा।



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